रांची में ध्वनि प्रदूषण रोकने के आदेश का सख्ती से करायें अनुपालन : कोर्ट

रांची. हाइकोर्ट ने रांची में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की, चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्राथर्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना.

खंडपीठ ने ध्वनि प्रदूषण रोकने को लेकर पूर्व में दिये गये आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण की सूचना देने को लेकर जो हेल्पलाइन

नंबर जारी किया गया है, उसे वेबसाइट पर प्रकाशित करें, लोगों के बीच प्रचार प्रसार किया जाये, ताकि लोग हेल्पलाइन नंबर के बारे में जान सकें तथा जरूरत पड़ने पर सूचित कर सकें.

खंडपीठ ने यह भी कहा कि 50 बेड या उससे कम बेड का अस्पताल होने पर भी उसके आसपास के इलाके को साइलेंट जोन घोषित किया जाना चाहिए, मामले की

अगली सुनवाई अब जनवरी 2024 में होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता खुशबू कटारूका ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण रोकने को लेकर कोर्ट के आदेश का पालन होने लगा है. वाहीं, हेल्पलाइन नंबर एक बार अखबार में प्रकाशित किया गया है.

सरकार की वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किया गया है. उल्लेखनीय है कि प्राथर्थी झारखंड सिविल सोसाइटी कोर कमेटी के सदस्य विकास सिंह ने जनहित याचिका दायर की है.

 

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