कटिहार : अपनी पत्नी और बच्चों को जिंदा जलाने वाला दरिंदे को कोर्ट ने फांसी की सजा की सुनाई है। जबकि कोर्ट ने सास को उम्रकैद की सजा दी है। कटिहार के जिला कोर्ट ने 25 मार्च 2021 को रोशना थाना क्षेत्र के लाभा में हुए दरिंदगी पर फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को फांसी की सजा और सहयोगी सास को उम्रकैद की सजा सुनाई। घटना 25 मार्च 2021 की है, जब रीना खातून और उनके पति मोहम्मद ताहिर के बीच झगड़े के बाद एफआईआर हुआ।
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पति को फांसी : कमरे में बंद कर पत्नी और 2 मासूम बच्ची को केरोसिन छिड़कर जला दिया जिंदा
आपको बता दें कि फिर पति ताहिर ने सुलहकर अपनी पत्नी और बच्चों को घर ले गए और दूसरे दिन ही कमरे में बंद कर पत्नी रीना खातून और दो मासूम बच्ची को केरोसिन छिड़कर जिंदा जला दिया। जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार त्रिपाठी ने सारे गवाहों और सबूत के आधार पर मोहम्मद ताहिर को फांसी की सजा और 50 हजार जुर्माना लगाई है जबकि इस निर्मम हत्याकांड में सास हदीसन खातून को आजीवन कारावास और 25 हजार का जुर्माना लगाया है। सरकारी वकील शंभू प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 गवाहों के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है।
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रतन कुमार की रिपोर्ट