Cruelty divorce law: झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: Cruelty के आधार पर तलाक नहीं, सामान्य वैवाहिक विवाद नहीं माने जाएंगे अपराध

झारखंड हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका खारिज करने वाले फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराया, कहा सामान्य विवाद क्रूरता नहीं।


Cruelty divorce law रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने पत्नी के खिलाफ क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग को खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि वैवाहिक जीवन में होने वाले सामान्य मतभेद और रोजमर्रा के झगड़े को क्रूरता नहीं माना जा सकता। पति द्वारा लगाए गए मानसिक और शारीरिक क्रूरता के आरोप न्यायालय में साबित नहीं हो सके।


Key Highlights

  1. झारखंड हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर तलाक की अपील खारिज की

  2. सामान्य वैवाहिक विवाद को क्रूरता मानने से इनकार

  3. फैमिली कोर्ट के आदेश को पूरी तरह सही ठहराया

  4. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का दिया हवाला

  5. पति के आरोप ठोस साक्ष्यों के अभाव में असफल रहे


Cruelty divorce law:फैमिली कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट की मुहर

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रांची फैमिली कोर्ट के 10 जून 2024 के आदेश में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं पाई। फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपील पर सुनवाई के बाद कहा कि उपलब्ध साक्ष्य क्रूरता के गंभीर आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

Cruelty divorce law:क्रूरता के लिए गंभीर आधार जरूरी

न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि तलाक के लिए क्रूरता गंभीर और वजनदार होनी चाहिए। सामान्य घरेलू असहमति, तकरार या वैवाहिक जीवन की उठापटक को क्रूरता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

Cruelty divorce law:पति पत्नी के आरोपों की अदालत में जांच

अपीलकर्ता पति राजीव कुमार ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1)(i-a) के तहत तलाक की मांग की थी। उन्होंने पत्नी दीया सिन्हा पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। वहीं पत्नी ने इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उसने यह भी स्पष्ट किया कि वह वैवाहिक संबंध बनाए रखना चाहती है। अदालत ने साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए पति के आरोपों में विरोधाभास पाया।

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