पटना : दागी IAS संजीव हंस की गिरफ्तारी पर फैसला आज आने वाला है। रेप मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। पिछले दिनों बिहार सरकार ने पद से हटाया था। महिला के आरोपों के बाद संजीव हंस ने पटना हाईकोर्ट से राहत की मांग की थी। हाईकोर्ट ने संजीव हंस को तत्काल तो राहत दे दी थी लेकिन दलीलों पर सुनवाई चल रही थी। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसले की तारीख छह अगस्त को निर्धारित की गई थी। आज लिस्ट में केस जजमेंट के लिए पहले नंबर पर है।
दागी IAS संजीव हंस पर फैसला आज :
दागी IAS संजीव हंस और गुलाब यादव ने पटना हाईकोर्ट में रूपसपुर थाना में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने के लिए क्रिमिनल रिट याचिका दायर की थी। पटना हाईकोर्ट में आईएएस संजीव हंस की ओर से दायर याचिका की सुनवाई इसी साल जून महीने में हुई। सुनवाई के दौरान पीड़ित महिला की तरफ से एडवोकेट ने सीआरपीसी 340 के तहत याचिका दायर की थी। इसलिए कोर्ट ने उस दिन फैसला नहीं सुनाया और इसे सुरक्षित रख लिया। इधर फैसला आने से पहले ही सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया है।
यह भी पढ़े : बिहार सरकार का एक्शन, प्रधान सचिव के पद से मुक्त हुए IAS अधिकारी
यह भी देखें : https://youtube.com/22scope