रांची हिंसा मामले में 9 आरोपियों को नहीं मिली अग्रिम जमानत

रांची: रांची में 10 जून 2022 को हुई हिंसा से जुड़े मामले में नौ आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं मिली है। अपर न्यायायुक्त पीके शर्मा की अदालत ने इन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

आरोपी जिनके नाम अग्रिम जमानत याचिका में शामिल थे, वे हैं मोहम्मद शादाब आलम (22), शाहनवाज आलम (31), मेराज गद्दी उर्फ मोहम्मद मेराज आबिदी (48), हैदर अली (27), अबू अजीमुशान (31), मोहम्मद नेयाज (21), साजर खान (39), मो. कमालउद्दीन (30), और फहीम उर्फ फहीम खान (55)। इन आरोपियों के खिलाफ डेली मार्केट थाना में दर्ज प्राथमिकी के तहत जांच की गई थी और इनमें से सभी का नाम जांच के दौरान सामने आया था।

इस मामले में पहले भी कई आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। पूर्व में अयूब राजा खान, शहीद अख्तर उर्फ टकलू और मो. शाहजाद की याचिकाएं भी अदालत ने ठुकरा दी थीं। पुलिस ने जुलाई 2023 में लगभग 40 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट प्राप्त किया था।

इस घटनाक्रम से साफ है कि रांची हिंसा मामले में न्याय प्रक्रिया के तहत आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से अदालत ने इनकार किया है। मामले की अगली सुनवाई पर सबकी नजरें बनी हुई हैं।

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