नई दिल्ली: के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कथित शराब घोटाले के मामले में जमानत दे दी है। इससे पहले, उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में भी जमानत मिल चुकी थी।
अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मामले में भी जमानत दे दी है, जिससे उनके जेल से बाहर आने का रास्ता खुल गया है।
हालांकि, जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं।
जमानत के तहत केजरीवाल को वही शर्तें लागू होंगी जो ईडी के मामले में जमानत देते समय लगाई गई थीं। इसका मतलब है कि जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी भी सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकेंगे, उनके दफ्तर जाने पर पाबंदी रहेगी और इस मामले में वे कोई बयान या टिप्पणी भी नहीं कर सकेंगे।