Dhanbad: तीन साल पुराने दहेज को लेकर विवाहिता की हुई हत्या के एक मामले में दोषी पाते हुए न्यायालय ने आज छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही जिला व सत्र न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। वहीं पीड़ित पक्ष न्यायालय के इस फैसले से संतुष्ट हैं।
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Dhanbad: दहेज हत्याकांड में छह को उम्रकैद
अभियोजन के अनुसार, पुलिस ने अनुसंधान के बाद 4 सितंबर 2022 को छह लोगों के खिलाफ आरोप-पत्र समर्पित किया था। 20 जून 2023 को कोर्ट ने पति देवेन कर्मकार समेत छह आरोपियों के विरुद्ध आरोप गठित कर केस की सुनवाई शुरू की थी। इसमें केस विचारण के दौरान 18 गवाहों का परीक्षण कराया गया था।
Dhanbad: विवाहिता की गला दबाकर हत्या
जानकारी के अनुसार, बलियापुर में विवाहिता किरण देवी की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। बलियापुर के घोंघाबाद निवासी पति देवेन कर्मकार, सास जोशना देवी, चाचा ससुर शंकर कर्मकार, उसकी पत्नी सुनीता देवी, बिट्टू कर्मकार व दीपक कर्मकार को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सजा के बिंदु पर आज अपना फैसला सुनाया।
मृतक किरण देवी की बहन लखी देवी ने बलियापुर थाने में 11 जून-2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। लखी देवी ने बताया कि उनकी बहन किरण देवी को दहेज के लिए ससुराल वाले अक्सर प्रताड़ित करते थे।