21 जुलाई को होगी जमानत अर्जी पर सुनवाई
धनबाद : हाई कोर्ट से जमानत के बावजूद अरूप चटर्जी को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा.
गबन के पुराने एक मामले में न्यूज 11 के निदेशक अरूप चटर्जी को बुधवार को न्यायिक हिरासत पर भेजे गये.
धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की
अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है.
न्यायिक हिरासत में लेकर भेजा जेल
दरअसल 19 जुलाई को हाई कोर्ट द्वारा आरोप को राकेश ओझा से
रंगदारी मांगने के मामले में जमानत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को
जेल में रखने के लिए कानूनी दांव पेंच लगाया था.
पुलिस ने कोर्ट में आवेदन लगाई और पुराने गबन के एक मामले में अरूप को रिमांड करने का आवेदन अदालत में दिया, जिसके आधार पर अदालत ने अरूप को पेश करने का आदेश दिया. कोर्ट के आदेश के आलोक में जेल प्रशासन ने अरूप कोर्ट में पेश किया. जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया.
कल होगी सुनवाई
वहीं दूसरी ओर अरूप चटर्जी की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता शाहनवाज हुसैन के जूनियर मो. रफीक ने इस मामले में जमानत की अर्जी दायर की. अधिवक्ता शाहनवाज ने बताया कि जमानत अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई होगी.
जानिए क्या है मामला
प्राथमिक लोयाबाद निवासी मनोज पंडित के शिकायत पर केयर ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर अरूप चटर्जी और राकेश सिन्हा के विरुद्ध पुटकी थाना कांड संख्या 91/18 दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक कंपनी ने लुभावना स्किम का प्रलोभन देकर कंपनी में रुपया जमा करने का प्रचार किया और लोगों का रुपया कंपनी में जमा करवाने लगा. मनोज भी कंपनी का एजेंट था.
जिसने कंपनी के प्रलोभन में आकर कई लोगों का पैसा कंपनी में जमा करवाया. जब कंपनी में काफी रुपया जमा हो गया तो कंपनी पैसा लौटाने में आना-कानी करने लगी और बैंक मोड स्थित ऑफिस को बंद कर भाग गया. मनोज ने आरोप लगाया था कि कंपनी और उसके प्रबंध निदेशक ने लोगों का करीब 9 लाख रुपया गबन करने के उद्देश्य से जमा करवाया और कंपनी बंद करके भाग गई.
रिपोर्ट: राजकुमार जायसवाल