पटना : बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) शिक्षक नियुक्ति परीक्षा-2023 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज एक बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीएड अभ्यर्थियों की मुसीबत बढ़ सकती है। कोर्ट ने बीएड को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर रखने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में डिलेड को मान्यता दी।
बिहार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड कैंडिडेट के फैसले पर बड़ी टिप्पणी की है। बीएड डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। बता दें कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डिलेड को ही मानता दिए जाने के फैसले पर अभ्यर्थियों काफी गुस्से में हैं।
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कुमार गौतम की रिपोर्ट