पटना : भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने एक बड़े डिजिटल कदम की घोषणा की है जिसके तहत वह एक समर्पित और उपयोगकर्ता के अनुकूल प्लेटफॉर्म ‘ECINET’ लॉन्च करने जा रहा है। यह एकल ऐप आयोग के सभी हितधारकों जैसे मतदाता, निर्वाचन अधिकारी, राजनीतिक दल और नागरिक समाज के लिए एक ही जगह पर सेवाएं प्रदान करेगा।ECINET जो आकर्षक यूजर इंटरफेस (UI) और सरल यूजर एक्सपीरियंस (UX) के साथ आएगा। मौजूदा 40 से अधिक मोबाइल और वेब एप्लिकेशनों को समाहित करेगा। इससे उपयोगकर्ताओं को अनेक ऐप्स डाउनलोड करने और अलग-अलग लॉगिन याद रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
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मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन में की थी
इस डिजिटल पहल की परिकल्पना मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) के सम्मेलन में की थी, जिसमें निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित थे। ECINET के माध्यम से उपयोगकर्ता डेस्कटॉप या स्मार्टफोन पर सभी आवश्यक चुनावी जानकारी तक पहुंच सकेंगे। इसमें केवल अधिकृत निर्वाचन अधिकारी ही डेटा प्रविष्ट करेंगे, जिससे जानकारी की प्रामाणिकता सुनिश्चित हो सकेगी। किसी भी विवाद की स्थिति में विधिक प्रपत्रों में भरे गए प्राथमिक आंकड़े ही मान्य होंगे।
यह नया प्लेटफॉर्म हर एक जरूरी चीज में करेगा मदद
यह नया प्लेटफॉर्म ‘Voter Helpline’, ‘Voter Turnout’, ‘CVIGIL’, ‘Suvidha 2.0’, ‘ESMS’, ‘Saksham’, और ‘KYC App’ सहित कई लोकप्रिय ऐप्स को एकीकृत करेगा, जिन्हें मिलाकर अब तक 5.5 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। ECINET से लगभग 100 करोड़ मतदाताओं और 10.5 लाख बूथ स्तर के अधिकारियों (BLOs), 15 लाख राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तर एजेंटों (BLAs), 45 लाख मतदान अधिकारियों, 15,597 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AEROs), 4,123 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (EROs) तथा 767 जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) को लाभ मिलेगा।
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इसके कार्य प्रदर्शन, उपयोग में आसानी और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु गहन परीक्षण किए जा रहे हैं
यह प्लेटफॉर्म अपने अंतिम विकास चरण में है और इसके कार्य प्रदर्शन, उपयोग में आसानी और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु गहन परीक्षण किए जा रहे हैं। ECINET का विकास सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 36 CEOs, 767 DEOs तथा 4,123 EROs के साथ व्यापक परामर्श के बाद किया गया है। इसमें आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नौ सौ पृष्ठों के 76 प्रकाशनों की समीक्षा की गई है। ECINET द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं 1951’, ‘निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960’, ‘चुनाव संचालन नियम 1961’ और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत विधिक रूप से संरक्षित होगी।
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महीप राज की रिपोर्ट