27 लाख रुपये गबन के मामले में अदालत ने दी जमानत
धनबाद : 27 लाख रुपया जमा करने की शर्त पर सूबे के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो को अदालत से ज़मानत मिल गई है. गबन के एक मामले में सूबे के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो को बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है. शिकायतकर्ता डेग लाल महतो के अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी और राहुल कुमार ने बताया कि अदालत ने मंत्री को 27 लाख रुपया जमा करने की शर्त पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है. इससे पहले 27 अगस्त को धनबाद एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश अखलेश कुमार की अदालत ने मंत्री समेत अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. 28 सितंबर को आरोपितों के विरुद्ध वारंट जारी करने की याचिका पर सुनवाई की तारीख निर्धारित है.
बता दें कि झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी के प्रभारी प्राचार्य डेगलाल राम ने 9 फरवरी 2017 को कॉलेज के अध्यक्ष जगरनाथ महतो, फूलचंद महतो, रामेश्वर प्रसाद यादव, रविंद्र कुमार सिंह ,प्रताप कुमार यादव ,मोती लाल महतो, राजेंद्र महतो के विरुद्ध कॉलेज की 27 लाख रुपए की राशि षड्यंत्र के तहत एक दूसरे से मिली भगत कर गबन करने का आरोप लगाते हुए शिकायतवाद संख्या 179/17 दर्ज कराया था. 27 जून 2019 को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी गिरिडीह रंजय कुमार की अदालत ने सभी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोप सही पाते हुए सभी आरोपितों के विरुद्ध सम्मन जारी कर हाजिर होने का आदेश दिया था. सम्मन के बाद भी आरोपित हाजिर नहीं हुए थे लिहाजा अदालत ने 20 जनवरी 2020 को मंत्री जगरनाथ समेत सभी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था.