अवैध खनन एवं परिवहन के मामलों में दर्ज प्राथमिकी की EOU करेगी जांच – विजय कुमार सिन्हा

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मुख्यालय स्तर पर गठित टीम द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर खनिज विकास पदाधिकारी, लखीसराय, अतिरिक्त प्रभार मुंगेर को किया गया निलंबित। चालान निर्गत करने वाले घाटों, ओवरलोडेड वाहन और ढ़ाबों के निकट से जब्त वाहनों पर समाहर्ता करेंगे कार्रवाई। अवैध खनन एवं परिवहन का प्रश्रय देने वाले विभागीय पदाधिकारियों पर होगी कार्रवाई।

पटना: EOU करेगी जांच – बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपर मुख्य सचिव, खान मिहिर कुमार सिंह, सचिव, खान एवं निदेशक, खान एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर विभाग के अंदर सुधार की प्रक्रिया को लागू करने का निदेश दिया। उन्होंने सही काम करने वाले को परेशान न करने और गलत काम करनेवाले को बचाने एवं प्रोत्साहन नहीं देने का ध्यान रखने हेतु अधिकारियों को निदेश दिया।

जांचोपरांत अधिकारी के प्रतिवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध खनन एवं परिवहन को बढ़ावा देने के मामले में लखीसराय जिला के खनिज विकास पदाधिकारी रणधीर कुमार को निलंबित करने का आदेश दिया है। ये मुंगेर जिला के भी अतिरिक्त प्रभार में थे। खान एवं भूतत्व विभाग को मुंगेर जिलान्तर्गत हेमजापुर, सफिया सराय थानान्तर्गत लघु खनिज, बालू के अवैध परिवहन की सूचना पर गठित निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा प्रतिवेदन पर सरकार ने निलंबन की कार्रवाई की है।

उल्लेखनीय है कि विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मुंगेर जिला में छापेमारी कर कुल 46 वाहनों को पकड़ा गया, जिसमें से 06 वाहन ई-चालान के साथ थे, पर ओवरलोडेड थे एवं 40 वाहन बिना ई-चालान के थे। उन वाहनों पर कुल राशि-1,42,00,000/- रुपये (एक करोड़ बियालीस लाख रुपये) शमन शुल्क अधिरोपित किया गया। विभागीय प्रतिवेदन के अनुसार वर्णित क्षेत्र में 40 वाहन बिना ई-चालान के थे।

आरोप है कि थाना एवं जिला में पदस्थापित विभागीय अधिकारी द्वारा नियमित जांच नहीं करने और सांठ-गांठ करने के कारण यह अनियमितता धड़ल्ले से की जा रही है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आदेश दिया है कि अवैध खनन एवं परिवहन मामलों में दर्ज प्राथमिकी की जांच आर्थिक अपराध ईकाई से कराई जाय। यदि विभागीय कर्मी इस अनियमितता को बढ़ावा देते हैं। उनकी पहचान कर उनपर कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया गया है।

सिन्हा ने कहा कि जिन ढ़ाबों से वाहन जब्त किये उन्हें भी अवैध परिवहन का कारक माना जायेगा। संबंधित समाहर्ता स्पष्टीकरण पूछकर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सिन्हा ने कहा कि जिन घाटों से ई-चालान निर्गत हुये और वाहन ओवरलोडेड पाये गये उन बालू घाटों पर भी कार्रवाई हेतु समाहर्ता को निदेश दिया गया है।

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