गिरफ्तारी की लटकी तलवार
Patna- पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की जमानत याचिका खारिज हो गयी है.
इस प्रकार उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गयी है.
कार्तिकेय कुमार का जमानत याचिका खारिज होने के बाद
आरजेडी प्रवक्ता शक्तिसिंह यादव ने कहा कि
जमानत याचिका खारिज होना न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है.
उनके समक्ष अभी न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है.
इस मामले में अपील किया जाएगा वहां से दूध का दूध और पानी का पानी होगा.
इधर इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कार्तिक सिंह की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए.
नीतीश कुमार को उनका इस्तीफा तब ही ले लेना चाहिए था जब भाजपा ने तथ्यों को रखा था.
भूमिहार होने की सजा दी जा रही- पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह
यहां बतला दें कि पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह ने आज कोर्ट के फैसले के पहले ही अपना इस्तीफा सौंप दिया था.
कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका मंत्रालय बदल दिया था.
अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कार्तिकेय सिंह ने कहा था कि
भाजपा उन्हे भूमिहार जाति का होने के कारण सजा दे रही है,
भाजपा इस बात को नहीं पचा पा रही है कि कोई भूमिहार राजद कोटे से मंत्री बन सकता है.
कार्तिकेय सिंह ने कहा है कि जिस मामले का जिक्र किया जा रहा है,
उसमें प्राथमिकी में उनका नाम दर्ज भी नहीं है,
उनका नाम बाद में जोड़ा गया है, तब दावा किया गया था कि
घटना के वक्त वह उस स्थल से पांच किलोमीटर की दूरी पर थें.
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