नए कानून के तहत GRP Gaya में पहला केस दर्ज, एडीजी ने कहा…

पटना: देश भर में आज से नया कानून लागू हो गया है। इसके तहत बिहार के सभी थानों में नए कानून के तहत क़ानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामले की जानकारी देते हुए एडीजी लॉ एंड आर्डर संजय सिंह ने बताया कि नए कानून के तहत राज्य के गया में जीआरपी थाना में पहला केस दर्ज किया गया है। दर्ज केस की संख्या 144/2024 है। एफआईआर में धारा 313/ 317(5) के तहत चोरी का मामला दर्ज किया गया है।

एडीजी ने बताया कि इस तीन नए कानून के की जानकारी पुलिस पदाधिकारियों के साथ आमजनों को देने के लिए बिहार में एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बिहार पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिये भी लोगों को नए कानून की जानकारी दी जा रही है। तीन नए कानून में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं, इसकी जानकारी महिलाओं को भी दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इस तीन नए कानून में एफएसएल की अनुसंधान को प्रमुखता दी गई है।

सात वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले मामलों में घटनास्थल पर जा कर निरीक्षण करना अनिवार्य है, इसके लिए प्रत्येक जिले में मोबाइल फोरेंसिक वन उपलब्ध कराया गया है। अगले पांच वर्षों में फोरेंसिक टीम का स्ट्रेंथ बढ़ाया जाएगा। इस नए कानून से जुड़े नए प्रपत्र को लेकर सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि धारा 37 के तहत प्रत्येक जिला में एक कंट्रोल रूम पुलिस मुख्यालय स्तर पर बनाये जाने का निर्देश दिया गया है जिसमें एक एसआई और एक एएसआई मौजूद रहेंगे जो अपने जिले में होने वाले आपराधिक घटनाओं से जुड़ी रिपोर्ट की जानकारी मुख्यालय को देंगे।

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पटना से चंदन तिवारी की रिपोर्ट

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