जमशेदपुरः शहर के चर्चित दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट द्वारा मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई सहित सभी नामजद अभियुक्तों के खिलाफ निचली अदालत को ट्रायल शुरू करने के आदेश को देखते हुए कोल्हान के पूर्व डीआईजी राजीव रंजन ने एसएसपी से दुष्कर्म पीड़िता, परिवार और केस लड़ रहे वकील को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है.
मामला 2019 मानगो सहारा सिटी के एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की है. जिसमें मुख्य 3 अभियुक्तों के अलावे 22 अन्य अभियुक्त भी शामिल है. मामले में हाईकोर्ट ने डेढ़ वर्ष से स्टे लगा हुआ था. जिसे अब हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
घटना के दौरान कोल्हान के पूर्व डीआईजी रहे राजीव रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि मामले को लेकर पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया. जिसमें 3 लोगों को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था. जिनको सजा भी हो चुकी है. लेकिन पीड़िता ने 161 के बयान में 22 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था. जिसमें राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता, डीएसपी और थाना प्रभारी शामिल थे.
इनलोगों का नाम जब केस डायरी में आया तब हाईकोर्ट से स्टे के लिए अप्लाई की गई थी. जिसे लेकर अधिवक्ता ने सीपीसी 319 के तहत विरोध दायर की थी. जिसे लेकर लगाए गए स्टे को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए सभी 22 नामजद के खिलाफ लोअर कोर्ट को ट्रायल चलाने का आदेश दिया है.
इसे लेकर राजीव रंजन ने कहा कि नामजद में कुछ रसूख वाले होने के कारण पीड़िता, उसके परिवार और वकील को सुरक्षा देने की मांग जिले के एसएसपी से की है ताकि कार्यवाई भयमुक्त होकर की जा सके. साथ ही अभियुक्तों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाने की मांग की है.
रिपोर्टः लाला जबीन