रांची: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद वह आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोयला घोटाले में दोषी करार दिए गए मधु कोड़ा ने अपनी याचिका में चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके आर्गुमेंट को स्वीकार नहीं किया।
मधु कोड़ा की याचिका पहले दिल्ली हाई कोर्ट में भी खारिज की जा चुकी थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला न केवल कोड़ा के लिए, बल्कि झारखंड की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है।
यह घटना इस बात का उदाहरण है कि न्यायपालिका किस प्रकार से भ्रष्टाचार के मामलों में कठोर रुख अपनाती है। अब देखना यह होगा कि क्या मधु कोड़ा भविष्य में कोई और कानूनी उपाय अपनाते हैं या राजनीति से संन्यास लेते हैं।