Ranchi : पूर्व मंत्री बंधु तिर्की से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बंधु तिर्की से संबंधित आचार संहिता मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान आचार संहिता मामले में बंधु तिर्की को बरी कर दिया है।
ये भी पढ़ें- Saraikela Breaking : खेत से अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से मची सनसनी, जांच में जुटी पुलिस…
एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इससे पहले हुए मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।
Breaking : सिल्ली विधानसभा उपचुनाव के दौरान लगा था आरोप
बताते चलें कि सिल्ली विधानसभा उपचुनाव के दौरान चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विवादित टिप्पणी देने का आरोप लगा था। बंधु तिर्की पर तत्कालीन सीएम और पूर्व विधायक सुदेश महतो को लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप लगा था।
ये भी पढ़ें- Hazaribagh Breaking : महाकुंभ में डुबकी लगाकर लौट रही श्रद्धालुओं की बस दुर्घटनाग्रस्त, 6 की दर्दनाक मौत कई गंभीर…
जिसके बाद 7 जून 2018 को आचार संहिता का मामला दर्ज किया गया था। राहे के तत्कालीन सीओ छवि बाला बाड़ा ने मामला दर्ज कराया था। जिसके बाद 6 जुलाई 2022 को कोर्ट ने आरोप गठित किया था।
नीरज आर्या की रिपोर्ट–