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गैंगेस्टर फहीम खान दो मामलों में बाइज्जत बरी, अभियोजन पक्ष नहीं दे पाया सबूत

Dhanbad-गैंग्स ऑफ वासेपुर के मुख्य सरगना फहीम खान और उसके पुत्र इकबाल खान को आज अदालत से बड़ी राहत मिली. जेल में रहकर रंगदारी मांगने और फायरिंग करने के दो अलग-अलग मामले में आज अदालत ने दोनों को बाइज्‍जत कर दिया. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार इंदवार की अदालत ने रंगदारी मांगने के एक पुराने मामले में फहीम खान को निर्दोष करार दिया. वहीं वासेपुर में सरेआम फायरिंग करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने इकबाल खान को बाइज्जत बरी किया.

फहीम खान की जीवन पर बनी है गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म

इन दोनों मामलों में आरोपित फहीम खान और इकबाल खान की ओर से अदालत में अधिवक्ता शाहबाज सलाम ने दलील पेश की. उन्‍होंने कहा कि केवल संदेह के आधार पर किसी के विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. अभियोजन पक्ष दोनों ही मामलों में आरोप को संदेह से परे साबित करने में असफल हुआ है.

बता दें कि बता दें कि वासेपुर के डान कहे जाने वाले फहीम खान का कोयला नगरी में सिक्का चलता था, कोयला नगरी में उसके द्वारा बोला गया हर शब्द कानून माना जाता था. लेकिन अब उसके वर्चस्व को उसका अपना भांजा ही चुनौती दे रहा है. वालीबुड की मशहुर फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर इसी के जीवन पर आधारित थी. वैसे फिल्म में उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन वास्तविक जीवन में वह जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है.

रिपोर्ट-राजकुमार

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