रिम्स: निजी प्रैक्टिस कर रहें डॉक्टरों पर कार्रवाई करे सरकार: हाईकोर्ट

रिम्स: निजी प्रैक्टिस कर रहें डॉक्टरों पर कार्रवाई करे सरकार: हाईकोर्ट

रांची: रिम्स में आधारभूत संरचना की बदहाली को लेकर दाखिल जनिहत याचिका पर शुक्रवार को एचसी में सुनवाई हुई।

जस्टिस रोंगन मुखोपाध्याय की अदालत में स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह, भवन निर्माण निगम के एमडी मनीष रंजन और रिम्स निदेशक हाजिर हुए।

कोर्ट ने उनसे रिम्स की बदहाली का कारण और सुधार के लिए उठाए गए कदम की जानकारी मांगी। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि रिम्स के जो डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी सूची दें।

सरकार कार्रवाई करे। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो कोर्ट इस मामले की सीबीआई से जांच करा सकती है। वहीं, स्वास्थ्य सचिव ने कोर्ट को बताया कि रिम्स राज्य का प्रीमियम मेडिकल संस्था है।

इसमें सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल उपकरण को दुरुस्त करने पर काम किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अब कहां प्रीमियम मेडिकल संस्था है।

रिम्स में भारी गड़बड़ी है। गरीब मरीजों का इलाज कराने के लिए परिजनों को चक्कर काटना पड़ता है। इन समस्याओं को दूर करें।

कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव से कहा कि रिम्स को बेहतर बनाने लिए बनाई जा रही योजना और किए जा रहे कार्यों की बिंदुवार रिपोर्ट तैयार करके शपथ पत्र के माध्यम से सौंपे। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।

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