रांची. हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एएन पाठक की अदालत ने शिक्षक नियुक्ति की काउंसेलिंग में शामिल कराने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना.
एकल पीठ के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर अदालत ने नाराजगी जतायी.
प्रतिवादी सरकार को शो कॉज दायर करने का निर्देश दिया, इसके लिए सरकार की ओर से आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया.
प्राथर्थी सुधीर कुमार रजक एवं अन्य की ओर से अवमानना याचिका दायर की गयी है.
प्रार्थियों ने अदालत के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है.
मामला पारा व गैर पारा शिक्षकों की शिक्षक नियुक्ति की काउंसेलिंग में शामिल किये जाने से संबंधित है.