पटना : बिहार में दाखिल खारिज के लंबित मामले को देखते हुए राजस्व विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सभी सीओ को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से निर्देश दिया गया है। किसी के भी दाखिल खारिज (Mutation) आवेदक को स्वीकृत करने का लिखित में कारण देना होगा। दाखिल खारिज का आवेदन खारिज करने से पहले आवेदक के पक्ष की सुनवाई करनी होगी।
राजस्व विभाग ने कहा कि बिना लिखित कारण के किसी भी आवेदन को सीओ खारिज नहीं कर सकेंगे। शिकायत मिलने पर जांच के बाद सीओ पर कार्रवाई होगी। विभाग के अपर अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी कमिश्नर और डीएम को पत्र लिखा है। दीपक कुमार सिंह ने राज्य के सभी कमिश्नर और डीएम को समय-समय पर अंचल कार्यालय जाकर दाखिल खारिज संबंधी जांच करने का निर्देश दिया।
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अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट