तत्कालीन अंचलाधिकारी,नगड़ी और अपर समाहर्ता (भूमि सुधार विभाग) की संपत्ति की होगी जांच
Ranchi-तत्कालीन अंचलाधिकारी,नगड़ी और अपर समाहर्ता ( भूमि सुधार विभाग) की संपत्ति की जांच करेगी एसीबी- झारखंड हाई कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर सख्त रुख अपनाते हुए नगड़ी के तत्कालीन सीओ और रांची, अपर समाहर्ता ( भूमि सुधार विभाग) की संपत्ति जांच एसीबी से करवाने का आदेश दिया है.
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इसके साथ ही दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरु करने का निर्देश भी दिया गया है.
अदालत ने उपायुक्त, रांची को 30 दिनों के अंदर प्रार्थी को जमीन का रसीद निर्गत करने और आदेश की कॉपी निगरानी के कैबिनेट सचिव और मुख्य सचिव को भी भेजने का निर्देश दिया है.
सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था जमीन पर मालिकाना हक दिलवाने का आदेश
दरअसल एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रार्थी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्रशासन को जमीन पर मालिकाना हक दिलवाने का आदेश दिया था.
लेकिन तत्कालीन अंचलाधिकारी वैधनाथ कामती और अपर समाहर्ता (भूमि सुधार विभाग) के द्वारा कोर्ट के आदेश के बावजूद प्रार्थी को जमीन पर मालिकाना हक नहीं दिलवाया गया.
दोनों अधिकारियों के द्वारा मामले को लटकाने की कोशिश की गयी.
अधिकारियों के रवैये से नाराज होकर प्रार्थी ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा
अधिकारियों के द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया. इसके बाद प्रार्थी ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में मालिकाना हक के लिए झारखंड हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाया.
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना से कोर्ट ने अपनी नाराजगी जतायी और यह आदेश जारी कर दिया.
प्रार्थी जुलफान अंसारी ने दायक की थी याचिका
बता दें कि इस मामले में प्रार्थी जुलफान अंसारी ने याचिका दायर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उसे जमीन पर मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है. साथ ही एक नया विवाद खड़ा मामले को लटकाने की कोशिश की जा रही है.
रिपोर्ट- प्रोजेश