स्वास्थ्य विभाग ने 15 दिनों के भीतर सुझाव मांगा

रांची: राज्य सरकार ने ‘झारखंड राज्य चिकित्सा से संबद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण) विधेयक, 2023’ के बारे में जनता से सुझाव मांगे हैं.

स्वास्थ्य विभाग ने 15 दिनों के भीतर सुझाव मांगा

स्वास्थ्य विभाग ने इसका ड्राफ्ट जारी करते हुए लोगों से 15 दिनों के भीतर सुझाव देने को कहा है. प्रस्तावित विधेयक के अनुसार चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों के खिलाफ हिंसा अथवा चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों द्वारा हिंसा, चिकित्सा सेवा को अवरुद्ध करने सहित चिकित्सा सेवा संस्थान की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना निषिध होगा.

स्वास्थ्य विभाग ने 15 दिनों के भीतर सुझाव मांगा

स्वास्थ्य विभाग ने 15 दिनों के भीतर सुझाव मांगा

इस तरह के किसी भी अपराध को दंडनीय माना जाएगा और इसमें दंड प्रक्रिया संहिता के नियम 41-ए का प्रावधान लागू होगा। अस्पतालों में हिंसक कार्रवाई और नुकसान पहुंचाने पर संबंधित अपराधी व्यक्ति या व्यक्तियों को दो वर्ष की कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा सकता है.

स्वास्थ्य विभाग ने 15 दिनों के भीतर सुझाव मांगा

प्रस्तावित विधेयक के अनुसार तोड़-फोड़ करने पर अस्पतालों में हुए नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। अगर क्षतिपूर्ति नहीं की जाती है तो पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। क्षतिपूर्ति के आकलन के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा तकनीकी समिति गठित की जाएगी। यह विधेयक वर्तमान में विधानसभा में है।

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