व्हाट्सएप पर बैन लगाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जानिए क्या हुआ

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व्हाट्सएप पर बैन लगाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
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Desk. खबर दिल्ली से है। ऑनलाइन मैसेजिंग और कॉलिंग ऐप व्हाट्सएप पर बैन लगाने के लिए जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें शीर्ष कोर्ट ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दी है। यह फैसला न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने सुनाया है।

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व्हाट्सएप पर बैन लगाने की मांग

दरअसल, लीगल वेबसाइट बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी, जिसमें नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन करने से इनकार करने पर व्हाट्सएप के संचालन पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी।

रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता ने पहले केरल उच्च न्यायालय का रुख किया था और केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की थी कि अगर व्हाट्सएप सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों का पालन नहीं करता है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। केरल उच्च न्यायालय ने जून 2021 में उस जनहित याचिका को समयपूर्व होने के कारण खारिज कर दिया था। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर की गयी थी।

शीर्ष कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता ने कहा था कि व्हाट्सएप ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दावा किया था कि वह आईटी नियम, 2021 के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि ऐप का एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन उसे संदेशों की उत्पत्ति का पता लगाने से रोकता है।

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