रांची : एफएसएल को आधुनिक बनाने और रिक्त पदों पर नियुक्ति के मामले में सुनवाई हुई. अदालत ने गृह सचिव की ओर से दाखिल शपथपत्र पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उसे खारिज कर दिया, और अगले सप्ताह एफएसएल के निदेशक और गृह सचिव को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.
अदालत ने इस बात को लेकर कड़ी नाराजगी जताई कि जब कोर्ट ने उन्हें 6 माह में सारी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था तो उनकी ओर से छह माह में सिर्फ फंड रिलीज करने के बात क्यों कहीं गई. अदालत ने अपने आदेश में यह भी लिखा है.
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अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि प्रथम दृष्टया यह कोर्ट की अवमानना प्रतीत हो रही है. कोर्ट ने जेपीएससी और जेएसएससी पर भी कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि 16/09/21 से तीन महीने के अंदर सलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए. 2012 से वैकेंसी फिल नहीं किए गए है. अदालत ने सारी प्रक्रिया का ब्लू प्रिंट जमा करने का भी निर्देश दिया है.
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रिपोर्ट : प्रोजेश



































