Saturday, August 2, 2025

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हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति: राज्यस्तरीय मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली 252 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

रांची: झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की राज्यस्तरीय मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने दोनों पक्षों की मौखिक बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और राज्य सरकार दोनों पक्षों को लिखित बहस प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है।

इस मामले में कुल 252 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिनमें अभ्यर्थियों ने नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताओं और मेरिट लिस्ट की वैधता पर सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार, चंचल जैन और तेजस्विता ने दलील दी कि सरकार द्वारा दायर जवाब में कई तथ्यात्मक त्रुटियां हैं। उन्होंने न्यायिक आयोग के गठन की मांग की, जो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट सौंपे।

प्रार्थियों का यह भी कहना था कि मेरिट लिस्ट तैयार करने में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्देशों का समुचित अनुपालन नहीं हुआ है। दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता ने न्यायिक आयोग के गठन का विरोध किया और कोर्ट को बताया कि सरकार के पास सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अभ्यर्थी अपने आवेदन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को दें, जो दस्तावेजों का सत्यापन कर निर्णय लेगा।

अब हाईकोर्ट के सुरक्षित फैसले पर नियुक्ति प्रक्रिया का भविष्य टिका है, जिसे लेकर हजारों अभ्यर्थियों की निगाहें कोर्ट के निर्णय पर लगी हुई हैं।


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