रांची : झारखंड हाई कोर्ट में सातवीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. इस मामले में चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने कहा कि यह मामला अभी एकलपीठ के यहां सुनवाई के लिए लंबित है. इसलिए खंडपीठ मेरिट के आधार पर सुनवाई नहीं कर सकती है. अदालत ने मुख्य परीक्षा की तिथि 28 जनवरी से पहले एकलपीठ को इस मामले में आदेश पारित करने का निर्देश दिया है. पूर्व में एकलपीठ ने मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने के प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ प्रार्थी शेखर सुमन ने खंडपीठ में याचिका दाखिल की थी.
रिपोर्ट : प्रोजेश/प्रतीक