रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डा एसएन पाठक की अदालत में टाउन प्लानर की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. इस संबंध में स्वप्निल मयूरेश की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि जेपीएससी की ओर से पूरे राज्य में 77 पदों पर टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था. इसके लिए अभ्यर्थियों को इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर (इंडिया) से रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र होना अनिवार्य किया गया था. लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हो गया है, जिन्हें आवेदन देने की अंतिम तिथि तक उक्त संस्था से प्रमाण पत्र नहीं मिला था, ऐसे में उनका चयन होना गलत है. मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है.
रिपोर्ट- प्रोजेश
नक्शा स्वीकृति मामले में टाउन प्लानर की लगी क्लास, हाईकोर्ट ने मांगी विस्तृत जानकारी