रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में निलंबित थानेदार के साथ मारपीट के मामले में कांग्रेसी विधायक दीपिका पांडेय की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय देने का आग्रह किया गया है, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तिथि निर्धारित की है. इस दौरान अदालत ने दीपिका पांडेय सिंह को पूर्व में दी गई अंतरिम राहत को बरकरार रखा है. विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. उनके खिलाफ गोड्डा के मेहराम थाना के पूर्व थानेदार एसआइ गौतम कश्यप ने मारपीट करने, फाइल छीनने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है.
रिपोर्ट-प्रोजेश
गोड्डा में नौ दिवसीय महायज्ञ का शुभारंभ, कलश यात्रा में शामिल हुईं विधायक दीपिका पांडे सिंह