परिवहन सचिव के वेतन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

परिवहन कर्मचारियों पेंशन भुगतान को लेकर सुनवाई, हाईकोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी

रांची : परिवहन सचिव के वेतन पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

कोर्ट ने कहा कि जब तक परिवहन कर्मचारियों के पेंशन का भुगतान नहीं हो जाता है

तब तक उनके वेतन पर रोक रहेगी.

परिवहन सचिव ने नहीं दिया संतोषजनक जवाब

दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में

परिवहन कर्मचारियों पेंशन भुगतान को लेकर दाखिल अवमानना पर सुनवाई हुई.

सुनवाई के दौरान परिवहन सचिव की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाने पर

अदालत ने उनके वेतन पर रोक लगा दी है.

परिवहन सचिव: हाईकोर्ट ने पेंशन देने का दिया था निर्देश

अदालत ने कहा जब तक कर्मचारियों के पेंशन का भुगतान नहीं हो जाता है तब तक उनके वेतन पर रोक रहेगी.

दरअसल पूर्व में हाईकोर्ट ने राज्य परिवहन कर्मचारियों को पेंशन देने का निर्देश दिया था

जो लोग बिहार से राज्य कैडर में समायोजित किए गए थे, लेकिन कर्मचारियों को लाभ नहीं मिला. पूर्व में परिवहन सचिव केके सोन ने आश्वासन दिया था कि भुगतान कर दिया जाएगा. लेकिन अब तक नहीं होने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए उनके वेतन रोकने का निर्देश दिया है.

बता दें कि वर्ष 2020 में हाईकोर्ट ने परिवजन विभाग में बिहार से आए कर्मचारियों के समायोजित कर्मचारियों को पांचवां और छठे वेतनमान का लाभ देने का निर्देश दिया था. लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिला है. इसके बाद कर्मचारियों की ओर से अवमानना याचिका दायर की गयी.

रिपोर्ट: प्रोजेश दास

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