गांधी मैदान Bomb Blast के आरोपी की सजा को हाई कोर्ट ने बदला

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पटना: वर्ष 2013 में गांधी मैदान में ब्लास्ट मामले के आरोपी को एनआईए कोर्ट के सजा को हाई कोर्ट ने बदल दिया है। मामले में हाई कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए कोर्ट के द्वारा चार आरोपियों को सुनाए गए फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है जबकि दो आरोपियों के उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है।

मामले में हैदर अली, इम्तियाज अंसारी, मुजीबुल्लाह अंसारी और नुमान अंसारी को पहले फांसी की सजा सुनाई गई थी जिसे अब हाई कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया है जबकि उमर सिद्दीकी और फिरोज असलम की उम्र कैद की सजा बरक़रार रखा है। एनआईए अदालत ने बम ब्लास्ट के सभी आरोपियों को नवंबर 2021 में जा सुनाई थी।

बता दें कि वर्ष 2013 में नरेंद्र मोदी जो कि उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे के एक जनसभा के दौरान पटना के गांधी मैदान में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था। मामले में गांधी मैदान थाना में मामला दर्ज किया गया था जिसे बाद में एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया था।

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पटना से चंदन तिवारी की रिपोर्ट

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