रांची : खनन पट्टा मामले में सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब- खनन मंत्री
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रहते हुए खनन पट्टा लेने के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई.
सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया है.
इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है.
बताते चलें कि सीएम हेमंत सोरेन ने खान मंत्रालय का प्रभार रहते पट्टा लिया था.
जिसको लेकर आज अदालत में सुनवाई हुई.
वहीं रांची डीसी ने अधिवक्ता राजीव कुमार को धमकी दी थी. अदालत ने इस मामले पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है.
11 फरवरी को दायर की गयी थी जनहित याचिका
मालूम हो कि झारखंड हाइकोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ 11 फरवरी को जनहित याचिका दायर की गयी थी. प्रार्थी शिव शंकर शर्मा की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पीआइएल दाखिल किया था. प्रार्थी की ओर से इस जनहित याचिका में कहा गया था कि हेमंत सोरेन खनन मंत्री, मुख्यमंत्री औऱ वन पर्यावरण विभाग के विभागीय मंत्री भी हैं.
पद का लगाया दुरुपयोग
उन्होंने स्वयं पर्यावरण क्लीयरेंस के लिए आवेदन दिया था और खनन पट्टा हासिल किया है. ऐसा करना पद का दुरुपयोग है औऱ जन प्रतिनिधि अधिनियम का उल्लंघन है. इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच करायी जाये. साथ ही प्रार्थी ने हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग भी कोर्ट से की थी. प्रार्थी ने हाइकोर्ट से मांग की थी कि अदालत राज्यपाल को यह निर्देश दे कि वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने के खिलाफ प्राथमिकी के लिए अभियोजन स्वीकृति प्रदान करें.
रिपोर्ट: प्रोजेश दास