रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार से राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड की बैठक की कार्यवाही और अब तक छोड़े गए कैदियों के ब्योरे की मांग की है.
कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि अब तक कितने कैदियों को छोड़ा गया, कितने आवेदन को अस्वीकार किया गया और आवदेन रद्द करने का आधार क्या है. अदालत ने इस मामले में 26 नवंबर तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
बता दें कि अदिति राज ने चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा था. अदालत ने पत्र पर संज्ञान लेकर पत्र को जनहित याचिका में तब्दील कर मामले में सुनवाई की और सरकार को निर्देश दिया.
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