बार- रेस्टोरेंट रात 12 बजे के बाद न खुलें सुनिश्चित करे: हाईकोर्ट 

बार- रेस्टोरेंट रात 12 बजे के बाद न खुलें सुनिश्चित करे: हाईकोर्ट 

रांची:ड्रग्स के कारोबार में लगातार वृद्धि पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी हाल में बार रेस्टोरेंट रात 12 बजे के बाद खुले न रहें।

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बातया गया है कि पुलिस की टीम बनाई गई है जा बार और रेस्टोंरेंट पर नजी रखेगी। हाई कोर्ट को इस मामले में आगे आदेश दिया है कि  बार और रेस्टोरेंट के बंद होने और खुलने का समय  कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि रांची में बार एवं रेस्टोरेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, इसमें से कई ऐसे भी है जिन्हों ने लाइसेंस नहीं लिया है,फिर भी वहा पर शराब पीने की व्यवस्था रहती है,उनके खिलाफ कड़ा  एक्शन लिया जाए। मामले में अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।

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