मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मुझपर हुआ एफआईआर: सत्यानंद

रांची: एसीबी की स्पेशल कोर्ट में बीज घोटाला के आरोपित पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता की डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने खुद अदालत के समक्ष बहस की.
अपनी बहस के दौरान उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है, फिर भी उनके ऊपर बीज घोटाला में प्राथमिकी कर दी गई है.
अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उन्होंने अदालत में कुछ दस्तावेज भी सौंपने के लिए समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई के लिए 6 जून की  तय की है.
मालूम हो कि सत्यानंद भोक्ता पहले राज्य के कृषि मंत्री रह चुके हैं. वह फिलहाल हेमंत सोरेन की कैबिनेट में श्रम मंत्री हैं.बता दें कि बीज घोटाला मामले में नामजद आरोपित सत्यानन्द भोक्ता सहित अन्य पर करीब 20 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है.
इस मामले उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था. सत्यानंद भोक्ता के खिलाफ निगरानी कांड संख्या 11-09 में भादंवि की धारा 467, 468, 469, 471, 477, 409, 420, 423, 424, 465, 120 बी और 11, 12, 13 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है.
 

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