आईएएस छवि रंजन ने 4.55 एकड़ सेना की जमीन बिक्री मामले में दायर याचिका हाईकोर्ट से वापस ली। ईडी की कार्रवाई को चुनौती देने के लिए याचिका दाखिल की गई थी।
IAS Chhavi Ranjan Land Scam Case रांची: बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध बिक्री से जुड़े चर्चित भूमि घोटाला मामले में गिरफ्तार आईएएस छवि रंजन को झटका लगा है। बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान उन्होंने स्वयं याचिका वापस लेने का आग्रह किया। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया और याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।
IAS Chhavi Ranjan Land Scam Case:
छवि रंजन ने यह याचिका इसलिए दायर की थी क्योंकि उनका कहना था कि किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने से पहले अभियोजन स्वीकृति अनिवार्य है। उन्होंने आरोप लगाया था कि ईडी ने उनके खिलाफ संज्ञान लेने से पहले यह स्वीकृति नहीं ली और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
Key Highlights
आईएएस छवि रंजन ने हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ली
4.55 एकड़ सेना की जमीन की अवैध बिक्री मामला
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हुई सुनवाई
अभियोजन स्वीकृति के आधार पर याचिका दायर की गई थी
ईडी कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती दी थी
IAS Chhavi Ranjan Land Scam Case:
उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की थी कि ईडी कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को निरस्त किया जाए। हालांकि, सुनवाई के दौरान उनकी ओर से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया गया। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार किया, जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया ईडी के स्तर पर निर्बाध रूप से आगे बढ़ने की संभावना बढ़ गई है।
IAS Chhavi Ranjan Land Scam Case:
मालूम हो कि बरियातू रोड की यह भूमि सैन्य उपयोग के लिए दर्ज रही है और जांच में सामने आया कि इसे फर्जी दस्तावेजों के सहारे बेचने की बड़ी साजिश रची गई थी। इस मामले में कई दस्तावेज, बयान और लेनदेन की जांच ईडी लगातार कर रही है।
अगर चाहें तो मैं इस खबर का सोशल मीडिया हेडलाइन या थंबनेल टेक्स्ट भी तैयार कर दूं।
Highlights
