18 साल के बाद भी अगर किया बाल विवाह तो जाना होगा जेल, जानिए पूरा मामला..

Ranchi: झारखंड में बाल विवाह के विरुद्ध सख्ती और तेज होने जा रही है। झारखंड पुलिस ने राज्य भर में बाल विवाह विरोधी अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह अभियान “बाल विवाह मुक्त भारत अभियान” के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाया जा रहा है। इसके तहत राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में विभिन्न स्तरों पर जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

बाल विवाह पर क्या है कानून?

पुलिस द्वारा चलाए जाने वाले जागरूकता अभियान में आम लोगों को बताया जाएगा कि यदि 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष किसी नाबालिग लड़की से विवाह करता है, तो उसे दो साल तक का कारावास और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। केवल विवाह करने वाला ही नहीं, बल्कि बाल विवाह कराने, करवाने या इसके लिए निर्देश देने वाला व्यक्ति भी समान रूप से दंड का भागी होगा।

हितधारकों की होगी भागीदारी:

निर्देश में यह भी कहा गया है कि इस अभियान में बाल विवाह निषेध अधिकारी, स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संगठनों और जमीनी स्तर के सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। पुलिस का उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग तक कानून की जानकारी पहुंचे और बाल विवाह जैसी कुप्रथा को जड़ से खत्म किया जा सके।

जन-जागरूकता पर विशेष जोर:

झारखंड पुलिस स्कूलों, पंचायतों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाकर यह संदेश देगी कि बाल विवाह न केवल अपराध है, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ भी अन्याय है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि सख्त कानून के साथ-साथ जागरूकता ही इस सामाजिक बुराई को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है।

 

 

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