पटना:सामानों की खरीददारी करने के लिए लगभग सभी लोग बड़े मॉल और दुकानों में जाते हैं। बड़े दुकानों और मॉल में सामान खरीदते वक्त अगर आप अपना थैला लेकर नहीं गए तो पटना में रूपये दे कर खरीदना पड़ता है। लेकिन अब पटना में आपको यह थैला खरीदना नहीं पड़ेगा क्योंकि यह आदेश पटना के जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने दी है। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने इस आदेश को सख्ती से लागू करवाने के लिए अधिकारियों को भी निर्देश दिया है।
अपने आदेश में डीएम ने कहा है कि दुकान या कंपनी के नाम या लोगो लगे हुए थैले का मूल्य अब दुकान या मॉल वाले ग्राहक से नहीं वसूल सकते हैं। यह थैला उन्हें मुफ्त में देना होगा। जिलाधिकारी ने साफ शब्दों में दुकान और मॉल को आदेश जारी करते हुए इसे सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है और अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि अगर कोई दुकान या मॉल वाले इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये। बता दें कि पटना के एक मॉल पर थैली के लिए 19 रूपये लेने के मामले में पांच हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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