बिल जेनरेट होने के पांच दिनों के अंदर जमा करता है, तो उसे तत्काल दो फीसदी की छूट

रांची: बिल जेनरेट होने के पांच दिनों के अंदर जमा करता है, तो उसे तत्काल दो फीसदी की छूट

राज्य में 1 जून से नई बिजली दरें लागू हो गई हैं। यदि उपभोक्ता अपने बिल की राशि को बिल जेनरेट होने के पांच दिनों के अंदर जमा करता है, तो उसे तत्काल दो फीसदी की छूट मिलेगी। झारखंड बिजली वितरण निगम ने भी इस व्यवस्था की तैयारी की है।

इस व्यवस्था को निगम के अधिकारियों के मुताबिक, 1 जून से लागू किया गया है। लेकिन इसका लाभ उपभोक्ताओं को जुलाई से मिलेगा। क्योंकि जुलाई से ही उनके बिलिंग में नई व्यवस्था शामिल होगी। अधिकारियों के मुताबिक, उपभोक्ताओं के कुल बिल की राशि इस नई व्यवस्था के तहत एडजस्ट की जाएगी। सादे शब्दों में कहें तो जून में हुई बिलिंग का भुगतान जुलाई में किया जाएगा।

यदि उपभोक्ता बिलिंग के पांच दिनों के अंदर अपने बिल की राशि जमा करता है, तो उसे जुलाई महीने के बिल में दो फीसदी की कटौती के साथ बिल भेजा जाएगा। यहां उपभोक्ता को इस योजना का लाभ एक महीने की बिलिंग के अनुसार दिया जाएगा। अगर कोई उपभोक्ता दो तीन या अधिक महीने तक बिल नहीं भरता है और इसके बाद के महीने के बिल में पांच दिनों के अंदर भुगतान करता है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

बिल जेनरेट होने के पांच दिनों के अंदर जमा करता है, तो उसे तत्काल दो फीसदी की छूट

ऐसे उपभोक्ता दो फीसदी की छूट से वंचित रहेंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, उपभोक्ताओं को हर महीने अपडेटेड बिलिंग की जरूरत होगी। निगम के मुताबिक, यह व्यवस्था जून से प्रारंभ हो गई है। जून की बिलिंग जुलाई में होगी। इसलिए, जून के पहले महीने की बिलिंग में यह व्यवस्था लागू नहीं रहेगी।

बिल जेनरेट होने के पांच दिनों के अंदर जमा करता है, तो उसे तत्काल दो फीसदी की छूट

अगर कोई उपभोक्ता जून के पहले के बकाया राशि को जुलाई में भुगतान करता है और दो फीसदी की छूट का अनुरोध करता है, तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। झारखंड बिजली वितरण निगम के पास लगभग 40 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, जिनमें से 27 लाख ग्रामीण क्षेत्र के हैं। इस योजना का लाभ ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिलेगा।

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