बेगूसराय: वर्ष 2003 में तत्कालीन सुप्रेम कोर्ट के Justice पर हमला मामले में बेगूसराय कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। हालांकि कोर्ट ने अभी फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामला वर्ष 2003 का है जब सड़क मार्ग से भागलपुर जा रहे जस्टिस बीपी सिंह पर बेगूसराय के डीसी पेट्रोल पंप के समीप कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया था। हमले में जस्टिस की गाड़ी का शीशा क्षतिग्रस्त हुआ था। करीब 22 वर्ष की लंबी सुनवाई के बाद अब बेगूसराय अपर एवं जिला सत्र नयायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने जस्टिस पर हमला के 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। Justice Justice
अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश ने पांचो आरोपियों के विरुद्ध सजा का फैसला सुरक्षित रख लिया है जो कि वे 20 मई को सुनायेंगे। मामले में बताया जा रहा है कि सुप्रेम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस बीपी सिंह सड़क मार्ग से बेगूसराय जा रहे थे तभी उनके ऊपर शाम्हो थाना क्षेत्र के अकबरपुर बरारी बिजुलिया निवासी दिलीप कुमार सिंह (वर्तमान सरपंच), रंजीत कुमार सिंह, रजनीश कुमार एवं लखीसराय जिला के पथुआ निवासी शिवदानी ठाकुर और भुल्लू भगत ने हमला कर दिया था। हमले में जस्टिस की गाड़ी का शीश टूट गया था। Justice Justice
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हमला के दौरान ही जस्टिस की गाड़ी का एस्कॉर्ट कर रहे पुलिस अधिकारी ने सभी को गिरफ्तार कर लिया था। एस्कॉर्ट में शामिल पुलिस अधिकारी तत्कालीन साहेबपुरकमाल थानाधय्क्ष यदुनाथ मिश्रा के बयान पर हमलावरों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। सभी आरोपियों के विरुद्ध लंबी सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सभी को दोषी करार दिया है और 20 मई को उन्हें सजा सुनाएगा।
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बेगूसराय से अजय शास्त्री की रिपोर्ट