कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में मंत्री को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अदालत ने की ये टिप्पणी, SIT करेगी जांच

Desk. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल अधिकारी सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई ‘अभद्र टिप्पणी’ के लिए माफी को खारिज कर दिया है। कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया को जानकारी देने वाले तीन सैन्य अधिकारियों में से एक थीं। कोर्ट ने मंत्री को फटकार लगाते हुए माफी को ‘घड़ियाली आंसू’ करार दिया और कहा कि उनकी टिप्पणी ‘पूरी तरह से विचारहीन’ थी।

सुप्रीम कोर्ट ने गठन किया एसआईटी

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री के खिलाफ एफआईआर की जांच के लिए तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया है तथा यह भी स्पष्ट किया है कि इनमें से कम से कम एक महिला होनी चाहिए।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, “आपने जिस तरह की अभद्र टिप्पणी की, वह पूरी तरह से बिना सोचे समझे की गई। आपको ईमानदारी से प्रयास करने से किसने रोका? हमें आपकी माफी की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि कानून के अनुसार कैसे निपटना है।”

मंत्री पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने शाह पर कहा, “हमें आपकी माफी की जरूरत नहीं है। आप एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं, एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। आपको अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए। आप अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले थे, आपने रोक दिया। आप गंदी भाषा का इस्तेमाल करने वाले थे, आपको एक शब्द नहीं मिला तो आप रुक गए।”

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