जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले लोगों को कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य

रांचीः आरआरडीए रांची के अंतर्गत आने वाला ऐसा क्षेत्र जहां मास्टर प्लान डेवलप नहीं हुआ है। उस क्षेत्र की जिम्मेवारी अब जिला परिषद के पास आ गया है। झारखंड पंचायत भूमि विकास नियमावली 2017 के तहत अब जिला परिषद उन क्षेत्र में अपनी टीम को भेज कर 5 हजार स्क्वायर फीट से अधिक में बिना नक्शा के बने होटल, रेस्टोरेंट समेत अन्य कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनाने वालों को चिन्हित कर नोटिस भेजेगी। रांची के उन क्षेत्र के लोगो को जो जिला परिषद के अधीन आते हैं उन्हें जिला परिषद से नक्शा पास कराना जरूरी होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए रांची के उप विकास आयुक्त दिनेश यादव ने बताया बिल्डिनिंग बायलॉस 2016 के तहत जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले लोगों को कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए नक्शा पास कराना जरूरी है। उन्होंने बताया कि रांची के ओरमांझी क्षेत्र से कुछ रेस्टोरेंट, होट्ल, कमर्सीयल प्रॉपर्टी को लेकर शिकायत मिलीं है, जिसको लेकर कुछ दिनों में जिला परिषद की ओर से कार्यवाई की जाएगी।

 

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