रांची: झारखंड में अब केवल राज्य के रजिस्टर्ड पारा मेडिकल स्टाफ को ही सरकारी नौकरी मिल सकेगी। स्वास्थ्य विभाग ने “झारखंड पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग, नियुक्ति, प्रोन्नति व सेवाशर्त नियमावली – 2025” को मंजूरी दी है। इस नियमावली के तहत झारखंड से निबंधित कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
Highlights
झारखंड पैरा मेडिकल काउंसिल में निबंधन अनिवार्य
सरकारी अस्पतालों में लैब तकनीशियन, परिचारिका, दंत तकनीशियन और ओटी तकनीशियन के पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का झारखंड पैरा मेडिकल काउंसिल में निबंधन अनिवार्य होगा। इसके बिना इन पदों के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।
नियुक्ति और प्रोन्नति प्रक्रिया
- कुल पदों का 65% सीधी नियुक्ति के लिए आरक्षित होगा।
- 25% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे, जिनमें वरीय लैब तकनीशियन, वरीय परिचारिका, वरीय दंत तकनीशियन और वरीय ओटी तकनीशियन के पद शामिल हैं।
- यह नियमावली सुनिश्चित करेगी कि झारखंड के पारा मेडिकल पेशेवरों को राज्य में प्राथमिकता मिले।
मंत्रिपरिषद की स्वीकृति
इस नियमावली को झारखंड मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह फैसला राज्य के पारा मेडिकल स्टाफ के लिए रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करेगा और स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा।
झारखंड में यह नई पहल राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और दक्षता को बढ़ावा देगी।