रांची: जब भी ग्राहक किसी स्टोर पर खरीदारी करने जाते हैं, तो बिलिंग स्टाफ मोबाइल नंबर मांगते हैं. मोबाइल नंबर रजिस्टर होने के बाद ही आपको बिल देते हैं.
लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा, लोकसभा में सांसद संजय सेठ के सवाल पर केंद्रीय संचार राज्यमंत्री देवू सिंह चौहान ने कहा कि किसी भी शॉपिंग कॉम्पलेक्स, शॉपिंग मॉल और अन्य ऐसे स्थान पर ग्राहकों से मोबाइल नंबर मांगना अनिवार्य नहीं है, न ही सरकार ने इसके लिए कोई निर्देश जारी किया है.
सांसद ने यह भी पूछा था कि विभिन्न सरकारी सेवाओं के तहत लाभों के प्रावधान के लिए सत्यापन के लिए मोबाइल नंबर का उपयोग करते समय क्या सुरक्षा उपाय अपनाये गये हैं.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नागरिक केंद्रित सेवा संचार साथी पोर्टल को भी शुरू किया गया है. इसके माध्यम से नागरिक खुद भी अपने नाम पर लिए गये मोबाइल कनेक्शन की जांच कर सकते हैं. उसकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं. इसके माध्यम से नागरिकों ने देशभर में बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज करायी है. शिकायत पर 55.52 लाख मोबाइल नंबर बंद किये गये हैं.