Jamshedpur : हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस सुभाष चंद ने जमशेदपुर में भड़काने के आरोपी भाजपा नेता अभय सिंह के साथ जनार्दन पांडे, उमेश सिंह, तहसील राजा, मुकेश मिश्रा, संदीप पांडे, और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया है।
अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की है, जिसके बाद अब वे जमानत के लिए दी गई शर्तों का पालन करने के बाद जेल से बाहर आ सकते हैं। यह फैसला पहले ही 12 जुलाई को अदालत ने सुरक्षित रख दिया था।
अभय सिंह के वकीलों आर एस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने उनकी जमानत के पक्ष में बहस की।
वहीं, राज्य सरकार के वकील भोलानाथ ओझा ने उनकी जमानत के खिलाफ बहस की। सरकार के वकीलों ने अदालत को बताया कि श्री सिंह को केस डायरी में दंगा भड़काने की साजिश में शामिल होने की बात सामने आई है।
BJP नेता अभय सिंह समेत अन्य को हाईकोर्ट ने दी बेल
निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद, श्री सिंह ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है।

















