Jharkhand Bus Safety Rules 2026: अब सभी बसों में Emergency Braking सिस्टम जरूरी, नहीं मानने पर होगी कार्रवाई

 झारखंड में नई बस सुरक्षा नियम लागू, 1 अप्रैल से नई और 1 अक्टूबर से सभी बसों में एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य।


Jharkhand Bus Safety Rules 2026 रांची: झारखंड में अब यात्री बसों की सुरक्षा को लेकर बड़े बदलाव लागू कर दिए गए हैं। केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत तय मानकों के अनुसार अब राज्य में चलने वाली सभी बसों को नए सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इन नियमों के तहत 1 अप्रैल 2026 से नए बस मॉडल और 1 अक्टूबर 2026 से सभी मौजूदा बसों पर ये मानक लागू कर दिए जाएंगे।

Jharkhand Bus Safety Rules 2026: एडवांस्ड इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य, दुर्घटनाओं पर लगेगी रोक

नए नियमों के अनुसार सभी नई एम-3 श्रेणी की बसों में एडवांस्ड इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम (AEB) अनिवार्य कर दिया गया है। यह आधुनिक तकनीक बस के सामने अचानक किसी बाधा के आने पर स्वतः ब्रेक लगा देती है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका काफी हद तक कम हो जाती है।
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) के सचिव हरिवंश पंडित ने स्पष्ट किया है कि इन मानकों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।


Key Highlights

  • 1 अप्रैल से नई बसों और 1 अक्टूबर से सभी बसों पर नियम लागू

  • एडवांस्ड इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य

  • चार आपातकालीन दरवाजे और छत हैच जरूरी

  • ड्राइवर अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट और फायर सेफ्टी फीचर्स शामिल

  • नियम नहीं मानने पर होगी सख्त कार्रवाई


Jharkhand Bus Safety Rules 2026: चार आपातकालीन दरवाजे और छत पर हैच अनिवार्य

नई गाइडलाइन के तहत बसों में चार आपातकालीन निकास अनिवार्य किए गए हैं। इसमें एक पीछे का दरवाजा, दो छत पर हैच (इमरजेंसी विंडो) और एक अतिरिक्त खिड़की शामिल है।
दुर्घटना या बस के पलटने की स्थिति में जब दरवाजे जाम हो जाते हैं, तब छत ही यात्रियों के लिए सुरक्षित रास्ता बनती है। साथ ही आग लगने की स्थिति में छत के हैच से धुआं बाहर निकलने में मदद मिलती है।

Jharkhand Bus Safety Rules 2026:ड्राइवर अलर्ट सिस्टम और फायर सेफ्टी जैसे फीचर्स भी जरूरी

नए मानकों में कई उन्नत सुरक्षा फीचर्स शामिल किए गए हैं। बस के लेन से बाहर जाने पर चेतावनी, ड्राइवर की नींद या थकान का अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और फायर डिटेक्शन सिस्टम अनिवार्य होंगे।
इसके अलावा बस बॉडी निर्माण के लिए एआईएस-153 मानकों का पालन करना होगा, जिससे दुर्घटना के समय यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

Jharkhand Bus Safety Rules 2026: अक्टूबर से सभी बसों पर लागू होंगे नियम, लो-फ्लोर भी अनिवार्य

सरकार के अनुसार 1 अक्टूबर 2026 से ये सभी नियम राज्य की मौजूदा बसों पर भी लागू हो जाएंगे। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में चलने वाली बसों के लिए 400 एमएम ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ लो-फ्लोर डिजाइन अनिवार्य किया गया है।

बस ओनर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के नियमों का पालन करना जरूरी है, लेकिन राज्य सरकार को भी बस निर्माताओं और ऑपरेटरों के लिए जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

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