Jharkhand Fourth Grade Recruitment Rules: दो कैडर, JSSC Exam से होगी नियुक्ति | Govt Jobs Update

झारखंड में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की नियुक्ति नई नियमावली से होगी। JSSC परीक्षा लेगा, दो कैडर बनेंगे और स्थानीय युवाओं को ग्रेस मार्क्स मिलेगा।


Jharkhand Fourth Grade Recruitment Rules: रांची: झारखंड सरकार ने चतुर्थ श्रेणी (Fourth Grade) कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने इसके लिए नई नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया है और 25 सितंबर को सदस्य राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रारूप की एक बार फिर समीक्षा करने का निर्देश दिया है। समीक्षा के बाद नियमावली को अंतिम रूप देकर लागू कर दिया जाएगा।

दो कैडर होंगे – राज्यस्तरीय और जिला स्तरीय

नियमावली के मुताबिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के दो अलग-अलग कैडर होंगे।

  • राज्यस्तरीय कैडर: इसमें विभिन्न विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों और सचिवालय के संलग्न कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी शामिल होंगे। इनकी भर्ती झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के माध्यम से परीक्षा लेकर की जाएगी।

  • जिला स्तरीय कैडर: इसमें जिलों के अंतर्गत नियुक्तियां होंगी। डीसी की अध्यक्षता वाली कमेटी इनकी भर्ती करेगी।

Jharkhand Fourth Grade Recruitment Rules: योग्यता और विशेष प्रावधान

दोनों कैडर के लिए अभ्यर्थियों का मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण का पालन किया जाएगा।

Jharkhand Fourth Grade Recruitment Rules: विवाद के बाद बनी नियमावली

पलामू में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर काफी विवाद हुआ था। इसके बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री से नियुक्ति पर रोक लगाने और नई नियमावली बनाने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री ने राज्य में नियुक्ति पर रोक लगाते हुए नियमावली बनने तक की प्रक्रिया स्थगित कर दी थी।अब जब नियमावली को मंजूरी मिल जाएगी, तो हजारों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता खुलेगा।


Key Highlights:

  • झारखंड सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की नियुक्ति के लिए नई नियमावली का मसौदा तैयार किया।

  • दो कैडर होंगे – राज्यस्तरीय और जिला स्तरीय।

  • राज्यस्तरीय कैडर के लिए जेएसएससी परीक्षा लेगा, जिला स्तरीय में डीसी की अध्यक्षता वाली कमेटी नियुक्ति करेगी।

  • सचिवालय और संलग्न कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों को उम्र सीमा में 10 साल की छूट।

  • जिला स्तरीय भर्ती में स्थानीय अभ्यर्थियों को 5% ग्रेस मार्क्स मिलेगा।

  • नई नियमावली का नाम होगा – झारखंड राज्य बहुद्देश्यीय कर्मी सेवा शर्त नियमावली


Jharkhand Fourth Grade Recruitment Rules: नियमावली का नया नाम

अब तक इसे झारखंड राज्य चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली कहा जाता था। नए मसौदे के मुताबिक, इसका नाम बदलकर झारखंड राज्य बहुद्देश्यीय कर्मी सेवा शर्त नियमावली रखा जाएगा।

नई नियमावली के लागू होते ही झारखंड के युवाओं को बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी का अवसर मिलने की संभावना है।

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