झारखंड हाईकोर्ट ने लैंड सर्वे में देरी पर सरकार से मांगा जवाब, पूछा—कब तक पूरा होगा काम?

रांची: झारखंड में अधूरे पड़े लैंड सर्वे कार्य को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कड़े सवाल पूछे। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने भूमि, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि शपथ पत्र के माध्यम से यह जानकारी दी जाए कि अमीन समेत अन्य आवश्यक पदों पर नियुक्ति कब तक पूरी की जाएगी और लैंड सर्वे के लिए पुरानी तकनीक को कब तक अपडेट किया जाएगा।

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि भूमि सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। समय पर सर्वेक्षण पूरा होने से न केवल आम नागरिकों की जमीनें सुरक्षित रहेंगी, बल्कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे और भूमि विवाद की स्थितियों से भी बचा जा सकेगा। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को तय की गई है।

इससे पहले सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि वर्तमान में लैंड सर्वे के लिए जो तकनीक इस्तेमाल की जा रही है, वह बेहद पुरानी है, जिससे कार्य में बाधा आ रही है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि फील्ड स्टाफ की भारी कमी है और अब तक अमीन व अन्य पदों पर नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं।

सरकार ने अदालत को जानकारी दी कि अब तक केवल लातेहार और लोहरदगा जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम पूरा हुआ है। राज्य के शेष जिलों में या तो काम प्रारंभिक चरण में है या बीच में अटका हुआ है। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार से स्पष्ट किया कि यह जानना जरूरी है कि आखिर झारखंड में यह महत्वपूर्ण काम कब तक पूरा होगा।

यह जनहित याचिका गोकुल चंद ने दाखिल की थी, जिसमें लैंड सर्वे में हो रही देरी और तकनीकी अव्यवस्थाओं की ओर कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराया गया है।

 

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