रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में लंबित चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया को 6 दिसंबर, 2024 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। जस्टिस एसएन पाठक की पीठ ने इस संबंध में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता एमएम शर्मा ने अदालत में बताया कि चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई है, और राज्य के गृह सचिव ने पूर्व में अदालत को तीन माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी है।
राज्य सरकार की ओर से अदालत को सूचित किया गया कि चौकीदारों की नियुक्ति के लिए जिलों में विज्ञापन जारी किए गए हैं। इस पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि हर हाल में 6 दिसंबर तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए।
राज्य भर में कुल 4861 चौकीदारों की नियुक्ति की जानी है, जिसके लिए विज्ञापन तो निकाला गया है, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई है।
















