झारखंड हाईकोर्ट ने पहाड़ी मंदिर कमेटी को किया भंग, डीसी की अध्यक्षता वाली विकास समिति रहेगी कार्यरत

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा बनाई गई पहाड़ी मंदिर कमेटी को भंग कर दिया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अब मंदिर का संचालन और विकास कार्य डीसी (उपायुक्त) की अध्यक्षता वाली पहाड़ी मंदिर विकास समिति द्वारा ही किया जाएगा।

मामले की सुनवाई के दौरान, पहाड़ी मंदिर विकास समिति ने न्यास बोर्ड के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें बोर्ड ने मंदिर की मौजूदा समिति को भंग कर एक नई कमेटी का गठन किया था। विकास समिति के वकील ने कोर्ट में बताया कि वर्ष 1992 से यह समिति मंदिर के जीर्णोद्धार और विकास कार्यों में संलग्न है। यह एक रजिस्टर्ड समिति है, जिसे आयकर अधिनियम के तहत छूट भी प्राप्त है। हर वर्ष समिति द्वारा आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है और इसका ऑडिट भी किया जाता है।

समिति का तर्क था कि इसका धार्मिक न्यास बोर्ड से कोई संबंध नहीं है, फिर भी बोर्ड ने बिना किसी ठोस कारण के इसे भंग कर दिया। इसके अलावा, समिति भंग करने से पहले कोई प्रस्ताव भी पास नहीं किया गया था। बोर्ड के अध्यक्ष ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह फैसला लिया, जो कानूनी रूप से गलत है।

कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, बोर्ड द्वारा गठित नई 11 सदस्यीय कमेटी को भंग कर दिया और पहाड़ी मंदिर विकास समिति को मंदिर के संचालन और विकास का काम जारी रखने की अनुमति दी।

यह फैसला मंदिर प्रशासन और धार्मिक संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।

Bihar Mega Job Fair 2026: रक्षाबंधन पर रोजगार का तोहफा! जॉब...

Bihar Mega Job Fair 2026: बिहार में युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित पांच दिवसीय मेगा जॉब फेयर...

Bihar Mega Job Fair 2026: 20,226 युवक-युवतियों को मिला रोजगार, अगले...

Bihar Mega Job Fair 2026: बिहार में युवाओं को रोजगार और कौशल विकास से जोड़ने की दिशा में आयोजित मेगा जॉब फेयर-2026 में 20,226...

Bihar Mati Kala Board: बिहार में तीन माह में बनेगा माटी...

Bihar Mati Kala Board: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रजापति समाज और माटी कला से जुड़े कारीगरों के लिए बड़ा ऐलान किया है।...